internationally credit card का उपयोग करने पे देना होगा 20% टैक्स – विदेश से समान लेना हुआ महंगा
हाल ही में एक नियम आया है की आप विदेश से अगर कोई सामान क्रेडिट कार्ड से खरीदो तो आपको 20% टैक्स देना होगा।
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विदेश से क्रेडिट कार्ड से लेनदेन पे देना होगा टैक्स
RBI ने नया नियम बनाया है की विदेश कि लेनदेन अगर क्रेडिट कार्ड से करते है कुछ लिमिट के बाद तो आपको 20% टैक्स देना होगा जो को TCS के रूप में कलेक्ट किया जाएगा।
पहले ये टैक्स 5% था और अब बढ़ाके 20% कर दिया है। ध्यान दे की ये टैक्स क्रेडिट कार्ड को इंटरनेशनल use करने पे लगेगा। नाकी डेबिट कार्ड या कैश transaction पे।
7 लाख तक के transaction पे नही लगेगा टेक्स:
RBI ने ये भी clear किया है की अगर आप सालाना 7 लाख से उपर का credit card का use internationally करते है तो ही tax लगेगा। यानि की 7 लाख से नीचे पर कोई tax नही लगेगा।
Educational और Medical use के लिए अभी भी पुराना वाला रूल ही है यानि की 0.5%-5% का tax लगेगा।
अगर आप 2.5 लाख डोलर से ज्यादा का इस्तेमाल करना चाहते है तो आपको RBI से मंजूरी भी लेनी होगी।