New Rules: शेयर खरीदने वालों के लिए आ गए नए नियम, 1 जनवरी 2024 से होंगे लागू

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SEBI New Rules: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है. सेबी ने नए नियम 1 जनवरी 2024 से लागू करने का एलान किया है.

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बाजार नियामक सेबी (SEBI) निवेशकों से जुड़े नए नियमों का एलान कर दिया है. अगर शेयर खरीदने वाले की मौत हो जाती है तो उसकी सूचना और वेरिफिकेशन नए सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन सिस्टम को देनी होगी.

जिससे नॉमिनी या ज्वाइंट होल्डर को शेयर ट्रांसमिशन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. यह केवाईसी (Know Your Customer) रजिस्ट्रेशन एजेंसी के जरिए होगा. सेबी की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि नया mechanism 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा. इसके साथ ही मार्केट रेग्युलेटर ने ऑपरेशनल नॉर्म्स भी तैयार किए हैं. इसमें रेग्युलेटेड Entities और रजिस्टर्ड Intermediaries की जिम्मेदारियां शामिल हैं, जो निवेशकों या Account-holders के संपर्क में रहते हैं.

शेयर खरीदने वाली की मृत्यु होने पर? 

किसी निवेशक की मृत्यु के बाद संबंधित इंटरमीडियरी को नॉमिनी से पैन (PAN Card) के साथ डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) लेना होगा. उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना होगा.

लेन-देन को ‘ब्लॉक’ करेगा इंटरमीडियरी –

 डेथ सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के बाद संबंधित इंटरमीडियरी को उसी दिन केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी (KRA) को केवाईसी में अपडेट के लिए रिक्वेस्ट देनी होगी.

इंटरमीडियरी को डेथ सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन होने के बारे में जानकारी देने के साथ- साथ संबंधित डाक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे.

इसके अलावा, इंटरमीडियरी को मृतक निवेशक के अकाउंट में पैसे की निकासी से जुड़े लेन-देन को ‘ब्लॉक’ भी करना होगा.

नहीं मिला डेथ सर्टिफिकेट तो इंटरमीडियरी को क्या करना होगा- 

इस बीच अगर संबंधित इंटरमीडियरी को नोटिफयर या नॉमिनी से निवेशक की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो निवेशक के केवाईसी स्टेटस को होल्ड पर रख दिया जाएगा. इंटरमीडियरी को इंटिमेशन के अगले कारोबारी दिन तक KRA सिस्टम में KYC modification के लिए Request करना होगा और बताना होगा कि निवेशक की मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई और कंफर्मेशन का इंतजार है.

सर्कुलर में कहा गया है कि डेथ सर्टिफिकेट के वैलिडेशन के बाद, KRA KYC रिकॉर्ड को सिस्टम में ‘Permanently Blocked’ के रूप में अपडेट करेगा और इस अपडेशन को सभी जुड़े इंटरमीडियरी को सूचित करेगा.

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