FSSAI क्या है? | किसको FSSAI licence लेना अनिवार्य है?

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क्या आप जानते हैं FSSAI क्या है? (FSSAI in Hindi) अगर नहीं तो कोई बात नहीं क्योंकि आज के इस लेख में आपको FSSAI के बारे में पूरी जानकारी पढ़ने को मिलेगी. पैकेट बंद, स्ट्रीट फूड या बाहर का खाना हर किसी को अच्छा लगता है. हम खुश होकर बड़े चाव से उन्हें खाते हैं और बनाने वाले पर पूरा विश्वास करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी बाजार से खरीद कर खा रहे हैं वह शुद्ध भोजन है भी या नहीं? अगर किसी ने दूषित या जहरीला खाद्य पदार्थ दे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा?

FSSAI क्या है? – What is FSSAI in Hindi

Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को नियंत्रित करता है ताकि हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए हमें स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिलता रहे. FSSAI को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है. FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है. इसके भारत में 6 कार्यालय हैं जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई और कोचीन में स्थित हैं. इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत वर्ष 2008 में की गई थी.

FSSAI का Full Form क्या है?

FSSAI का फुल फॉर्म Food Safety and Standards Authority of India” है. हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण”.

FSSAI के कार्य

FSSAI द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं:

  1. खाद्य पदार्थों के मानकों की जांच करना – FSSAI के तहत registered सभी कंपनियों द्वारा निर्मित खाद्य की quality और standard की जांच संगठन द्वारा खुद की जाती है.
  2. गाइडलाइन्स और नियमों का निर्धारण – भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए FSSAI द्वारा कुछ नियम और दिशानिर्देश तय किए जाते हैं, जिन्हें सभी निर्माता कंपनियां फॉलो करती हैं.
  3. नियमित रूप से ऑडिट करना – मानकों को दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए निर्माण के दौरान कंपनियों में नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है.
  4. लाइसेंस प्रदान करना – किसी भी food business को आगे बढ़ाने के लिए मालिक को एक सर्टिफिकेट और लाइसेंस की आवश्कयता होती है जिसे FSSAI द्वारा प्रदान किया जाता है.
  5. खाद्य सुरक्षा जागरूकता अभियान – सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के महत्व के बारे में लोगों को सूचित करने और जागरूक करने की जिम्मेदारी FSSAI की होती है.
  6. रिकॉर्ड और डेटा को बनाए रखना – सभी पंजीकृत संगठनों के उचित रिकार्ड्स और डेटा को मेंटेन करने की जिम्मेदारी FSSAI की होती है. यदि कोई संगठन FSSAI द्वारा तय किए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस समाप्त किया जा सकता है.
  7. सरकार को अपडेट रखना –  यदि खाद्य सुरक्षा से जुड़ा कोई खतरा पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई
  8.  के लिए सरकारी संगठनों को इसकी सूचना दी जाती है. साथ ही FSSAI द्वारा खाद्य मानक नीतियां बनाने में उनकी सहायता की जाती है.

FSSAI की संरचना

FSSAI की टीम में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक चेयरमैन और 22 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें एक-तिहाई संख्या महिला सदस्यों की होती हैं. इसके अलावा भोजन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक मजबूत टीम भी शामिल होती है. अलग समितियां और पैनल भी बनाए जाते हैं जिनमें और भी कई वैज्ञानिक काम करते हैं. FSSAI खाद्य सामग्री से संबंधित मानकों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है और ग्राहकों, निर्माताओं, व्यापारियों और निवेशकों के बीच भ्रम को दूर करने और मुद्दों को सुलझाने का कार्य करता है.

FSSAI License क्या है? – What is FSSAI License in Hindi

भारत में खाद्य व्यापार के संचालन के लिए निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और ट्रांसपोर्टरों को एक लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण लाइसेंस (FSSAI License) कहा जाता है. फूड बिज़नेस और टर्नओवर के आधार पर ये लाइसेंस तीन तरह के होते हैं जिन्हें आप निचे देख सकते हैं.

FSSAI License के प्रकार

Basic FSSAI License – यह लाइसेंस क्षुद्र और लघु उद्योगों को दिया जाता है. जिनका टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम होता है. इसकी अवधि एक से पांच साल के बीच होती है.

State FSSAI License – यह उन मध्यम वर्गीय उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए है जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से ज्यादा है. यह भी एक से पांच साल के लिए वैध होता है.

Central FSSAI License – यह लाइसेंस 20 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले खाद्य व्यापारियों को दिया जाता है.

FSSAI License या Registration के लिए आवेदन कैसे करें?

आप FSSAI लाइसेंस के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको Form A और B को Food and Safety department में सबमिट करना होगा.

FSSAI लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  • लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको FoSCoS के पोर्टल पर विजिट करना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद Apply License/Registration के बटन पर क्लिक करें.
  • अब अपने food unit के स्थान का चयन करें जैसे रेगुलर, रेलवेज, एयरपोर्ट या सीपोर्ट.
  • अब अपने business के प्रकार और लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता का चयन करें.
  • अब परिसर का विवरण भरें और उपयुक्त फूड उत्पाद की कैटेगरी और उत्पाद का चयन करें.
  • अब application reference number के आधार पर एक 17 digits की यूजर आईडी बनेगी. यह आपकी user ID है इसे नोट कर लें, क्योंकि भविष्य में लॉग इन करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी.
  • इसके बाद अपनी communication details भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • अंत में फीस का भुगतान करें और एप्लीकेशन सबमिट करें.

सबमिशन के बाद की प्रक्रिया

  • विभाग द्वारा FSSAI रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया गया है, इसका जवाब आपको 7 दिनों के भीतर दे दिया जाएगा. 
  • विभाग द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी. 
  • FSSAI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान करने से पहले अगर आवश्यक हुआ तो विभाग आपके खाद्य परिसर की जांच के लिए विजिट कर सकता है. 
  • अगर विभाग इस बात से संतुष्ट होता है कि आपने सभी मानदंडों का पालन किया है, तो वह एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी फोटो के साथ FSSAI registration certificate आपकी email ID पर भेज देगा. इस सर्टिफिकेट को आप FoSCoS पोर्टल से लॉग इन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं.

FSSAI लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज

FSSAI लाइसेंस आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेजों की सूची कुछ इस प्रकार है:

  1. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  2. एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस
  3. आवास प्रमाण पत्र
  4. घोषणा पत्र
  5. आवेदक के नाम और पते के साथ अथॉरिटी लेटर

FSSAI के लिए चुनौतियां

देश के प्रत्येक नागरिक को एक सुरक्षित और गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराना कोई आसान काम नहीं है. FSSAI के सामने कई चुनौतियां हैं, यदि FSSAI इन पर काबू पा लेता है तो वह देश के प्रत्येक भाग में खाद्य सुरक्षा  मानकों को आसानी से regulate और maintain कर सकता है. ये चुनौतियां कुछ इस प्रकार हैं: 

  • संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भोजन की गुणवत्ता जांच के लिए उचित प्रयोगशालाओं (laboratories) की व्यवस्था करना है.
  • बनने वाले खाद्य पदार्थों के परीक्षण और अनुमोदन के लिए योग्य मैनपावर की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है.
  • अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नियमों और शर्तों का फिर से मूल्यांकन करना एक बड़ी चुनौती है.
  • उन्नत तकनीकों के लिए धन प्राप्त करना भी चुनौती है.
  • प्रत्येक खाद्य पदार्थ निर्माता व्यक्ति या बिज़नेस के लिए उचित लाइसेंस को सुनश्चित करना एक मुश्किल काम है.

फूड लाईसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?

एफएसएसएआई के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए आपको नीचे दिए गए निम्नलिखित चरणों को फॉलो करना होगा।

  • सर्वप्रथम आवेदन करने वाले आवेदन कर्ता को FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। foscos.fssai.gov.in
  • अब सामने ऑनलाइन पंजीकरण (Apply License/Registration Fee) का आप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
fssai license
फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने के नया पेज खुलेगा, जिसमें 3 आप्शन दिखाई देंगे, जिसमें General पर क्लिक करें।
fssai license
fssai लाइसेंस
  • General पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नए पेज में राज्य का नाम पूछा जायेगा। वहां पर अपना राज्य भरें।
fssai license state
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  • राज्य के नाम का चयन करने के आपको अपने व्यवसाय का नाम के बारे में जानकारी भरनी होगी। जैसे कि आप खाद्य पदार्थ निर्माता है या खाद्य पदार्थ वितरक है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी देनी है।
fssai license apply
fssai license apply
  • अब आपको अपने टर्नओवर के प्रकार को चुनना होगा, जिस प्रकार की हमने ऊपर बताया कि टर्नओवर के आधार पर तीन भाग में FSSAI लाइसेंस को विभाजित किया गया है। उसी प्रकार से आपको अपना टर्नओवर का प्रकार चुनना होगा। इसके बाद Proceed पर क्लिक करें।
fssai license apply
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  • इतना करने के बाद आप जिस प्रकार के लाइसेंस के लिए योग्यता रखते हैं, उसका नाम आने के साथ ही क्लिक करने का आप्शन भी आएगा। वहां पर क्लिक करें जैसे कि नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है।
fssai license apply
fssai license apply
  • क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी जाने वाली संपूर्ण जानकारी को सही तरीके से और सावधानी के साथ भरें।
fssai license apply
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  • अगले स्टेप में आपको अपने दस्तावेज को अपलोड करने होंगे। जैसे ही आप दस्तावेज अपलोड कर देते हैं तो उसके पश्चात आपको लाइसेंस का आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
  • वर्तमान में इस लाइसेंस का शुल्क ऑनलाइन भी जमा किया जाता है। हालांकि ज्यादातर विभाग द्वारा डीडी और नकद में इस लाइसेंस के लिए भुगतान राशि जमा की जाती है। आवेदन शुल्क भरने के पश्चात आप अपने फॉर्म को सबमिट कर दें।

जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसके पश्चात सरकार द्वारा संशोधन टीम को 15 दिन के भीतर आपके मूल स्थान पर वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा।

वेरिफिकेशन पूरा होने के पश्चात करीब 45 से 60 दिन के भीतर आपको लाइसेंस प्रदान करवाया जाएगा। सरकार द्वारा 15 दिन के भीतर पूछे गए सवालों का जवाब देना होगा। अन्यथा आपका लाइसेंस अस्वीकार किया जा सकता है।

फूड लाइसेंस फीस (Food License Fees)

अलग-अलग लाइसेंस के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है, जिसकी जानकारी नीचे निम्नलिखित रुप से दी गई है।

  1. बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए ₹2000 की शुल्क राशि जमा करवानी होगी।
  2. राज्य स्तरीय लाइसेंस के लिए अनुमानित ₹5000 तक राशि देनी होती है।
  3. केंद्र स्तरीय लाइसेंस के लिए ₹7500 की आवेदन शुल्क राशि जमा करवानी होती है।

क्या छोटे बिजनेस वालों को FSSAI का लाइसेंस लेना अनिवार्य है?

खाद्य पदार्थ से संबंधित बिजनेस छोटा हो या बड़ा सभी के लिए FSSAI लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं अपने घर से खाद्य पदार्थों का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं और ऐसे में मुझे लाइसेंस की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप अपने घर से भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तब भी आपको FSSAI का लाइसेंस लेना ही होगा।

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