Gold Hallmarking: 1 अप्रैल से सोना खरीदने के नियम में हो रहा बड़ा बदलाव, अब बिना हॉलमार्क वाली ज्वैलरी नहीं होगी मान्य
हाल ही मे गोल्ड की ज्वैलरी मे बड़ा बदलाव आया है की जिससे बहुत सारे लोग कन्फ्युज हो गयूए है की क्या नियम आया है तो आज मे आपको ये नियम के बारे मे पूरी जानकारी दुगी जिससे आपको कोई भी कन्फ़्युशन न हो।
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Gold Hallmarking new Update:-
Gold मे जो भी पहले Hallmark आता था उसमे बड़ा बदलाव आया है। पहले Gold की ज्वैलरी 4 डिजिट का hallmark आता था लेकिन 1 अप्रैल से 6 डिजिट का hallmark लगाना आवश्यक हो गया है। यानि की अब से 6 डिजिट वाले hallmark वाली ज्वैलरी ही मान्य होगी।
6 अल्फान्यूमेरिक वाला नया हॉलमार्क:-
जो भी सोना बेचने वाले है उनको अब से हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) से ही ज्वैलरी बेचनी होगी। नही तो असपे करवाही हो सकती है अगर दुकानदार ने ईएसए नही किया तो।
पहले 4 डिजिट वाले हॉलमार्क थे जिसमे सिर्फ नंबर आते थे लेकिन अब जो नया नियम है उस हिसाब से 6 अल्फान्यूमेरिक वाला हॉलमार्क होगा। जिसमे अंक और अक्षर दोनों होगे।
जो भी सोना बेचने वाले है उनको अब से हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) से ही : बेचनी होगी। नही तो असपे करवाही हो सकती है अगर दुकानदार ने ईएसए नही किया तो।
बिना हॉलमार्क वाली पुरानी ज्वैलरी बेच पाएगे ग्राहक:
ये जो नियम है वो दुकानदार के लिए है यानि की अगर आपके पास पुरानी ज्वैलरी है 4 डिजिट मार्क वाली या बिना मार्क वाली तो आप बेच सकते है दुकानदार को या गिरवी भी रख सकते है।
लेकिन अगर आप दुकानदार है जो सोना बेचते है तो आप ऐसा नही कर सकते है आपको नए रुल के हिसाब से ही चलना होगा।
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने सर्टिफिकेशन या मिनिमम मार्किंग शुल्क पर 80 फीसदी तक की छूट देगा.
क्या होता है HUID
HUID हर आभूषण की अपनी विशिष्ठ पहचान होती है. इस नंबर की मदद से ग्राहक को गोल्ड और उसके आभूषण से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी. इससे धोखाधड़ी की आशंका को बहुत हद तक किया जा सकेगा. ज्वेलर्स को इसकी जानकारी BSI के पोर्टल पर भी डालनी होगी. हर ज्वेलवरी पर मैनुअली यूनिक नंबर लगाया जाएगा. आपको बता दें कि दुकानदार नए हॉलमार्क के बिना सोना या गहना नहीं बेच पाएंगे लेकिन ग्राहक 1 अप्रैल के बाद भी पुराने हॉलमार्क वाले गहने ज्वेलर को बेच सकते हैं.
अगर दुकानदार Hallmark बिना गोल्ड बेचता है तो क्या होगा?
अगर दुकानदार बिना Hallmark gold बेचेगा तो उसको 1 साल की जैल होगी या तो गोल्ड के 5 गुना पेनल्टी देनी होगी। जो ग्राहक report कर सकता है अगर दुकानदार इंकार करे तो।
समीक्षा:-
इस पोस्ट मे हमने जाना की नए Hallmark वाला जो रुल है उससे दुकानदार को फर्क पड़ेगा उसको नए 6 नंबर वाले Hallmark लगाना होगा और वो Gold 1 अप्रैल से नए रूल के हिसाब से ही बेच सकता है।
ग्राहक अपना पुराना गोल्ड बिना hallmark बेच सकता है उसमे कोई नियम नही है।
इस रुल से सोने की शुद्धता का पता चलता है। जो की 6 डिजिट वाला Hallmark होगा उससे।