Pan Aadhaar Link Update: पैन-आधार लिंकिंग पर income tax department ने जारी किया बड़ा ऐलान, ऐसे पैन यूजर्स को मिली राहत!

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पैन आधार लिंक करने की last date 30 जून 2023 को पेनाल्टी जमा करने के बावजूद पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाने वालों को income tax department ने राहत दी है.

पैन आधार लिंक करने की last date 30 जून 2023 को पेनाल्टी जमा करने के बावजूद पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाने वालों को income tax department ने राहत दी है. income tax department ने पैन-आधार लिंकिंग पर update जारी किया है. income tax department के ट्वीट मे बताया की , जिन व्यक्तियों ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए जुर्माना भर दिया है और सहमति ले ली है, लेकिन 30 जून 2023 तक लिंक नहीं किया गया है, तो ऐसे मामलों पर income tax department द्वारा विचार किया जाएगा.

आधार पैन लिंक पर बड़ा update:

income tax department ने कहा कि पैन धारक कृपया ध्यान दें! ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पैन धारकों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए penalty का payment करने के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है. इस संबंध में सूचित किया जाता है कि चालान payment की स्थिति लॉगिन के बाद पोर्टल के ‘ई-पे टैक्स’ टैब में जांची जा सकती है. यदि payment सफल होता है तो पैन धारक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है. पैन को आधार से लिंक करने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा जैसे ही पैन धारक सफलतापूर्वक paymentपूरा करता है, चालान की संलग्न कॉपी के साथ एक ईमेल पहले से ही पैन धारक को भेजा जा रहा है.

पेनाल्टी जमा करने वालों पर विचार करेगा income tax department


income tax department ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां payment और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30 जून 2023 तक लिंकिंग नहीं की गई है, ऐसे मामलों पर विभाग द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा.

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